Samagra Shiksha Bijapur Recruitment 2024 – जिला बीजापुर में समावेशी शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु स्पेशल एजुकेटर पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु जिला बीजापुर के लिए 04 पदों की संख्या निम्नानुसार है –
Short Information of Samagra Shiksha Bijapur Recruitment 2024
Department Name
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Samagra Shiksha District Bijapur CG.
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Job Location
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Bijapur, CG
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AGE Limit
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18+
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Application Fees
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NO
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Starting Date of Application
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06 / 01 / 2024
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Last Date of Application
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18 / 01 / 2024
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Salary
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20,000
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Official Websait
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Official Notification
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Post Name and Qualification : पद का नाम एवं योग्यता
Post Name : पद का नाम
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Number of Post : पद की संख्या
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Qualification : योग्यता
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स्पेशल एजुकेटर |
04 पद |
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. विशेष शिक्षा में अथवा बी.एड सामान्य के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में। |
How to Apply Application Form : आवेदन केसे करे
- आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बीजापुर से कार्यकालीन समय पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
Trems and Conditions : नियम व शर्ते
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सुचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सुचना के स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- आरक्षण एवं आयु सिमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमो के अनुसार लागु होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूचि में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सुचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदकों अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाए जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।